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दिसंबर से होगी इंदौर के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल की शुरुआत

Posted on September 23, 2024

इंदौर. एमआर-10 कुमेड़ी स्थित निर्माणाधीन अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का काम अंतिम दौर में है, जल्द ही पूरा होने वाला है। दिसंबर माह में इसे शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। यह जानकारी कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को होने वाली टीएल बैठक में दी गई। साथ ही इंदौर नगर निगम सीमा में शामिल हुए गांवों की आबादियों में रहने वाले नागरिकों से पट्टा संबंधी आवेदन लेने के लिए तहसील कार्यालयों में 29 सितंबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

कलेक्टर आशीष सिंह ने 29 गांवों सहित अन्य ऐसे गांवों जिनकी आबादी इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में शामिल हुई है, उन नागरिकों से अपील की है कि वे 29 सितंबर को तहसील कार्यालयों में पहुंचकर भूमि धारणाधिकार के तहत पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन करें। बैठक में यह भी बताया गया कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों सहित सभी शासकीय कार्यालयों में शासकीय सेवकों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक मशीन अनिवार्य रूप से लगाई जाएंगी। बायोमेट्रिक मशीन की उपस्थिति के आधार पर ही अक्टूबर का नवंबर माह में देय वेतन प्राप्त होगा।

बस संचालन के लिए उप समिति का गठन

बैठक में कलेक्टर ने बताया कि अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से बसों के संचालन के संबंध में एक उप समिति का गठन किया गया है। यह समिति एआईसीटीएसएल के सीईओ दिव्यांक‍ सिंह के मार्गदर्शन में कार्य करेगी। उप समिति यह तय करेगी की इस बस टर्मिनल से किन क्षेत्रों की बसें संचालित हो। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर के धार रोड और एमआर-10 सहित अन्य स्थानों पर भी नए बस स्टैंड बनाए जाने की संभावनाएं पता कर स्थान का चयन करें। कलेक्टर ने प्रत्येक ग्राम रोजगार कार्यक्रम, दिव्यांग पोर्टल, भिक्षावृत्ति अभियान आदि की समीक्षा की।

भू-स्वामी को 30 वर्षों तक के लिए दिया जाएगा पट्टा

वर्तमान में नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले इन 29 ग्रामों में स्थित आबादी भूमि पर जो भूमि स्वामी मकान बनाकर निवासरत हैं, उनके पास रजिस्ट्री, पट्टा या अन्य दस्तावेज उपलब्ध न होने से उन्हें मकान विक्रय करने, मकान बनाने हेतु ऋण प्राप्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24 सितम्बर 2020 के आधार पर धारणाधिकार के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त आवेदन पत्र पर उन्हें 30 वर्षों के लिये पट्टा दिया जाएगा, जिससे उन्हें उक्त भवन पर आसानी से आवश्यकतानुसार ऋण प्राप्त हो सके।

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