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First National Lok Adalat of the year will be organized on March 8 in Indore

इंदौर में 14 दिसंबर को साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत

Posted on December 5, 2024

इंदौर में इस साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत 14 दिसंबर को आयोजित होगी। इसे नगर निगम के 22 झोनल ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस और निगम मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस लोक अदालत में संपत्तिकर और जलकर के अधिभार पर 100% तक की छूट प्रदान की जाएगी।

संपत्तिकर और जलकर के प्रकरणों में छूट की श्रेणियां

  • संपत्तिकर के प्रकरणों में:
    • ₹50,000 तक के बकाया: अधिभार में 100% छूट।
    • ₹50,000 से ₹1,00,000 तक के बकाया: अधिभार में 50% छूट।
    • ₹1,00,000 से अधिक बकाया: अधिभार में 25% छूट।
  • जलकर के प्रकरणों में:
    • ₹10,000 तक के बकाया: अधिभार में 100% छूट।
    • ₹10,000 से ₹50,000 तक के बकाया: अधिभार में 75% छूट।
    • ₹50,000 से अधिक बकाया: अधिभार में 50% छूट।

बुजुर्गों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था

लोक अदालत में बुजुर्गों और महिलाओं की सुविधा के लिए विशेष काउंटर और बैठक व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, करदाताओं को उनकी देय संपत्तिकर और जलकर राशि की जानकारी देने और बिल उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था होगी।

बड़े बकायादारों से संपर्क

महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आयुक्त शिवम वर्मा और राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि यह वर्ष 2024 की आखिरी लोक अदालत है। सभी संपत्तिकर और जलकरदाताओं से अपील की गई है कि वे 14 दिसंबर को लोक अदालत में आकर अपने बकाया कर का भुगतान करें और अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ उठाएं।

राजस्व वृद्धि के निर्देश

मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम, 1956 के तहत राज्य शासन के निर्देशानुसार, सभी झोनल ऑफिस और मुख्यालय को करदाताओं को अधिभार में छूट वाले बिल तैयार कर उपलब्ध कराने, बड़े बकायादारों से संपर्क करने और झोन व वार्ड स्तर पर लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

महापौर और निगम आयुक्त ने यह भी बताया कि राजस्व संग्रहण को सुचारू बनाने के लिए सभी झोनों के प्र. सहा. राजस्व अधिकारियों और उनके वसूली अमले को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

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