इंदौर के प्रमुख व्यावसायिक स्थल मल्हार मेगा मॉल में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब हिंदू संगठनों ने मॉल परिसर में कथित मतांतरण गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए विजयनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केरल निवासी एक क्रिश्चियन प्रचारक स्टीफन विजू पाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटनास्थल पर मौजूद चार विदेशी युवक-युवतियों को समझाइश देने के बाद छोड़ दिया गया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि स्टीफन पाल और विदेशी नागरिक मॉल में घूमने आए लोगों को रोककर उनसे बातचीत कर रहे थे। खासतौर पर वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को निशाना बनाकर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इसके बदले में उन्हें मुफ्त इलाज, बच्चों की शिक्षा और नकद आर्थिक सहायता देने का लालच दिया जा रहा था।
बाइबिल, धर्मांतरण के लिए फॉर्म और प्रलोभन की बातें
घटनास्थल से पुलिस को बाइबिल और कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनमें लोगों की पारिवारिक जानकारी, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण दर्ज किए जा रहे थे। शिकायतकर्ता राजेश पटेल, जो स्कीम 78 निवासी हैं, ने पुलिस को बताया कि वे अपने मित्र श्याम वर्मा के साथ मॉल में घूमने आए थे। तभी स्टीफन और उसके साथ मौजूद विदेशी युवकों ने उन्हें रोका और उनसे परिवार के सदस्यों की जानकारी ली।
राजेश के अनुसार, बातचीत के दौरान हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गईं। स्टीफन ने कहा कि “हिंदू धर्म में कई देवी-देवता हैं लेकिन कोई मदद नहीं करता। वे नशा करते हैं और पाखंडी हैं।” उसने यह भी कहा कि “ईसाई धर्म मानता है कि मनुष्य आदम और हव्वा की संतान है और उनके पापों का उद्धार सिर्फ मसीह को मानने से ही संभव है।”
राजेश ने आरोप लगाया कि उन्हें मतांतरण करने पर बपतिस्मा के बाद 20 हजार रुपये देने का लालच दिया गया।
हिंदू संगठन की सतर्कता से हुआ खुलासा
यह पूरा घटनाक्रम हिंदू संगठनों की सतर्कता के चलते सामने आया। जैसे ही उन्हें इस गतिविधि की सूचना मिली, वे मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्टीफन पाल को गिरफ्तार कर लिया और चार विदेशी युवक-युवतियों से पूछताछ की। सभी विदेशी छात्र-छात्राएं बताए गए हैं जो टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और इंदौर में अध्ययनरत थे।
स्टीफन ने पूछताछ में बताया कि वह मूल रूप से केरल का रहने वाला है और पिछले कुछ वर्षों से इंदौर में ही रह रहा है। विदेशी नागरिकों से उसकी पहचान इंदौर निवासी क्लिंटन नामक व्यक्ति के माध्यम से हुई थी।
पुलिस ने दर्ज किया मामला, दूतावास को भेजी जाएगी सूचना
विजयनगर थाना प्रभारी सी.के. पटेल के अनुसार, आरोपी स्टीफन के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3) के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं, विदेशी नागरिकों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण की सूचना अमेरिकी दूतावास को भेजी जाएगी ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।
यह मामला न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के कानूनों के उल्लंघन की ओर इशारा करता है, बल्कि समाज में धार्मिक असंतुलन फैलाने की कोशिश की गंभीरता को भी उजागर करता है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर रही है।
Thank you for reading this post!