कलेक्टर आशीष सिंह ने श्रावण मास के दौरान खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय कावड़ यात्रियों की सुविधा और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
अब इंदौर से खंडवा और खंडवा से इंदौर की ओर आने-जाने वाले भारी वाहन एबी रोड होते हुए सनावद की ओर जा सकेंगे। यह प्रतिबंध केवल मालवाहक ट्रक आदि पर लागू होगा, जबकि यात्री बसें, कार, दोपहिया, दूध-वाहन, एलपीजी सप्लाई, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आवश्यक सेवाएं इससे मुक्त रहेंगी।
यह आदेश बुधवार से प्रभावी हो गया है और श्रावण मास तक लागू रहेगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य श्रावण मास में बड़ी संख्या में होने वाली कावड़ यात्राओं को सुगमता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराना है। प्रशासन का मानना है कि भारी वाहनों पर रोक लगने से सड़क पर भीड़भाड़ कम होगी और श्रद्धालुओं को निर्बाध आवागमन में मदद मिलेगी।
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