इंदौर। शासन के निर्देशानुसार 8 मार्च 2025 को इंदौर नगर निगम द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह अदालत नगर निगम के 22 झोनल कार्यालयों, रजिस्ट्रार कार्यालय और निगम मुख्यालय पर आयोजित होगी।
महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत इस लोक अदालत में संपत्ति कर और जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में विशेष छूट दी जाएगी। आयुक्त श्री शिवम वर्मा और राजस्व प्रभारी श्री निरंजनसिंह चौहान ने करदाताओं से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
संपत्ति कर में छूट के प्रावधान:
- ₹50,000 तक बकाया – अधिभार पर 100% छूट
- ₹50,000 से ₹1,00,000 तक बकाया – अधिभार पर 50% छूट
- ₹1,00,000 से अधिक बकाया – अधिभार पर 25% छूट
जलकर में छूट के प्रावधान:
- ₹10,000 तक बकाया – अधिभार पर 100% छूट
- ₹10,000 से ₹50,000 तक बकाया – अधिभार पर 75% छूट
- ₹50,000 से अधिक बकाया – अधिभार पर 50% छूट
महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त श्री शिवम वर्मा ने संपत्ति कर और जलकर दाताओं से अपील की है कि वे 8 मार्च को आयोजित इस लोक अदालत में शामिल होकर बकाया राशि का भुगतान करें और अधिभार में छूट का लाभ उठाएं। यह न केवल करदाताओं के लिए लाभदायक होगा, बल्कि शहर के विकास में भी सहयोग करेगा।
Thank you for reading this post!
