इंदौर शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। कलेक्टर के आदेश के तहत 1 अगस्त 2025 से शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह नियम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। अब हेलमेट पहनना न सिर्फ सुरक्षा के लिए ज़रूरी होगा, बल्कि पेट्रोल भरवाने के लिए भी अनिवार्य हो जाएगा।
इस निर्णय के तहत आगामी दो दिनों तक शहरभर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि नागरिकों को नियम की जानकारी दी जा सके और उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। प्रशासन का उद्देश्य है कि लोग स्वेच्छा से इस नियम को अपनाएं और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जागरूकता के बाद नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
पेट्रोल पंपों के अलावा ट्रैफिक विभाग भी हेलमेट नियमों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएगा। नियम तोड़ने वालों पर चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश द्वारा हाल ही में किए गए शहर निरीक्षण के बाद लिया गया है, जिसमें इंदौर की ट्रैफिक स्थिति और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई थी।
Thank you for reading this post!
