इंदौर कलेक्टर ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शहर में डीजे और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है। फरवरी से शुरू होकर अप्रैल तक चलने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में कोई बाधा न हो।
इस आदेश के तहत डीजे और लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कलेक्टर नई व्यवस्था लागू करेंगे। नागरिक अब नगर निगम की 311 ऐप पर शोर-शराबे की शिकायत दर्ज कर सकेंगे, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के प्रमुख बिंदु:
- कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।
- किसी भी जुलूस या आयोजन में मीडियम साइज के अधिकतम दो डीजे बॉक्स या लाउडस्पीकर ही बजाए जा सकेंगे, वह भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से।
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
- बाइक और स्कूटर पर प्रेशर हॉर्न लगाने और बेचने पर भी रोक लगाई गई है।
- यह आदेश 6 जनवरी से 5 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा, और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
डीजे संचालकों के लिए बैठक, प्रशासनिक टीम होगी तैनात
कलेक्टर ने बताया कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए आगामी दिनों में सभी डीजे संचालकों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें उन्हें नियमों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही, निगरानी के लिए प्रशासनिक टीमें गठित की जाएंगी।
311 ऐप पर शिकायत का विकल्प मिलेगा
ध्वनि प्रदूषण की शिकायत दर्ज करने के लिए नगर निगम की 311 ऐप पर जल्द ही एक नया विकल्प जोड़ा जाएगा, जिससे नागरिक शोर-शराबे की समस्या की रिपोर्ट कर सकेंगे।
यह फैसला शहर में शांति और परीक्षार्थियों के अध्ययन में सहूलियत सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
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