इंदौर। नगर निगम ने भवन अनुमति और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर दो कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनके बेसमेंट सील कर दिए। जांच में पाया गया कि दोनों स्थानों पर स्वीकृत वाहन पार्किंग क्षेत्र का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा था।
स्कॉलर्स अकादमी में पार्किंग की जगह चल रही थी क्लास
जोन 13 के वार्ड 74 स्थित स्कॉलर्स अकादमी कोचिंग इंस्टिट्यूट के बेसमेंट में वाहन पार्किंग के लिए स्वीकृत स्थान पर टेबल-बेंच लगाकर अध्ययन कक्ष संचालित किया जा रहा था। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगम की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बेसमेंट को सील कर दिया।
विद्यापीठ कोचिंग में बनाया गया था अवैध स्टोर रूम
इसी जोन में संचालित विद्यापीठ कोचिंग के बेसमेंट में भी पार्किंग स्थल पर अवैध रूप से स्टोर रूम बना लिया गया था। अनियमितता पाए जाने पर निगम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इस बेसमेंट को भी सील कर दिया।
निगमायुक्त के सख्त निर्देश
निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने भवन अधिकारियों और जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर के सभी व्यावसायिक भवनों के बेसमेंट का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्य, यानी वाहन पार्किंग के लिए ही सुनिश्चित किया जाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थान या भवन स्वामी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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